नेशनल डेस्क, आर्या कुमारी।
गांधीनगर: अदाणी समूह से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर को अदालत ने दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला गांधीनगर के मानसा स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया।
मामला अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि रवि नायर ने सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट प्रकाशित और प्रसारित किए, जिनमें कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक बयान शामिल थे। शिकायत में कहा गया कि इन बयानों का उद्देश्य कंपनी और समूह की साख को नुकसान पहुंचाना था।
कंपनी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि संबंधित ट्वीट निष्पक्ष टिप्पणी या वैध आलोचना की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि निवेशकों और आम जनता के बीच कंपनी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के इरादे से किए गए थे।
मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता पक्ष अपने आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है। इसके आधार पर अदालत ने रवि नायर को आपराधिक मानहानि का दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और जुर्माना लगाया।
फिलहाल इस फैसले पर रवि नायर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।







