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अमेरिका में विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता नहीं

विदेश डेस्क, आर्या कुमारी।

वॉशिंगटन । अमेरिका में विदेशी सरकारी कर्मचारियों के उन बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिनका जन्म अमेरिकी धरती पर हुआ है और जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक नहीं है। गृह सुरक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी एक दस्तावेज में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। नए स्पष्टीकरण के मुताबिक, केवल अमेरिका में जन्म होने के आधार पर ऐसे बच्चों को नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा।

दस्तावेज में कहा गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता के मामले में विदेशी सरकारी कर्मचारी के बच्चे को अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके माता-पिता में से कम से कम एक व्यक्ति अमेरिकी नागरिक न हो। यानी यदि बच्चे के माता-पिता दोनों विदेशी सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से कोई भी अमेरिकी नागरिक नहीं है, तो अमेरिका में जन्म लेने के बावजूद बच्चा जन्मजात नागरिकता के दायरे में नहीं आएगा।

गृह सुरक्षा विभाग ने अपने स्पष्टीकरण में विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की नागरिकता से जुड़े नियम को लेकर स्थिति साफ करने की बात कही है। विभाग के अनुसार, बच्चे के माता-पिता की नागरिकता उसकी स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण होगी। यदि माता-पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक है, तो स्थिति अलग होगी और बच्चा संबंधित नागरिकता प्रावधानों के तहत आ सकता है।

दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि विदेशी सरकारी कर्मचारी का बच्चा अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए पात्र है। हालांकि, स्थायी निवास के योग्य होने और जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता मिलने को अलग-अलग अधिकारों के रूप में देखा जाएगा। इस तरह ऐसे बच्चों को अमेरिका में रहने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन केवल जन्मस्थान के आधार पर उन्हें अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।

अमेरिका की व्यवस्था में विदेशी राजनयिकों को भी विदेशी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में यह स्पष्टीकरण अमेरिका में तैनात विदेशी राजनयिकों और अन्य विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों पर भी लागू होगा। यदि इन कर्मचारियों के बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं और उनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक नहीं है, तो उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी।

गृह सुरक्षा विभाग का यह दस्तावेज शुक्रवार को जारी किया गया है, जिसमें जन्मजात नागरिकता के मामले में विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की स्थिति स्पष्ट की गई है। विभाग ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक माता-पिता की मौजूदगी इस मामले में महत्वपूर्ण शर्त है। इसके अभाव में अमेरिका में जन्म लेना अपने आप में ऐसे बच्चों को नागरिकता देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

इस फैसले से विदेशी सरकारी कर्मचारियों और राजनयिकों के अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता संबंधी स्थिति को लेकर तस्वीर स्पष्ट हुई है। वहीं, ऐसे बच्चों के लिए अमेरिका में स्थायी निवास का रास्ता खुला रहेगा। इस तरह नए स्पष्टीकरण में जन्म के आधार पर नागरिकता और स्थायी निवास के अधिकार को अलग-अलग रखा गया है।