जनवरी 2026 से सभी दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य, डीलर को 2 हेलमेट भी साथ में देना होगा

रिपोर्ट, नीतीश कुमार |
जनवरी 2026 से सभी दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य, डीलर को दो हेलमेट भी साथ में देना होगा
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी नए स्कूटरों और मोटरसाइकिलों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम जनवरी 2026 के बाद निर्मित सभी दोपहिया वाहनों पर लागू होगा, चाहे उनका इंजन साइज कुछ भी हो। इससे पहले, यह नियम केवल 125 सीसी तक के इंजन वाले वाहनों में सिंगल-चैनल ABS तक सीमित था। इसके साथ ही सरकार ने डीलरों के लिए यह भी जरूरी कर दिया है कि वाहन की बिक्री के समय दो हेलमेट (एक चालक और एक सवारी के लिए) देना अनिवार्य होगा।
MoRTH द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2022 में हुई सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 44.5 प्रतिशत दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं, जिनमें सिर पर गंभीर चोटों की संख्या काफी अधिक थी। इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब से सभी दोपहिया वाहनों में ABS लगाना अनिवार्य होगा, चाहे उनका इंजन साइज कुछ भी हो।
ABS यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मोटरसाइकिल और स्कूटर में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली अचानक या तेज़ ब्रेक लगाते समय पहियों को लॉक होने से रोकती है। ब्रेक के दबाव को नियंत्रित कर यह तकनीक वाहन चालक को नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है, जिससे स्किडिंग या गिरने की संभावना काफी कम हो जाती है, खासकर आपात स्थितियों या गीली/फिसलन भरी सड़कों पर। ABS से लैस वाहन, गैर-ABS वाले वाहनों की तुलना में कम दूरी में रुक सकते हैं, जिससे दुर्घटनाएं टल सकती हैं। विभिन्न शोधों में यह सामने आया है कि मोटरसाइकिलों में ABS की उपस्थिति से सड़क दुर्घटनाओं में 35 से 45 प्रतिशत तक की कमी संभव है।