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ट्रिब्यूनल प्रमुखों की नियुक्ति के नए नियम आए

नेशनल डेस्क, मुस्कान कुमारी।

नई दिल्ली। सरकार ने ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन को 16 ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति करने का अधिकार देते हैं। नियम 30 सितंबर को बने और गुरुवार को कानून मंत्रालय ने जारी किए।

वेतन कितना मिलेगा

कमीशन के अध्यक्ष को महीने के 2.5 लाख रुपये और सदस्यों को 2.25 लाख रुपये मिलेंगे। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों का भी यही वेतन रहेगा। कुछ खास मामलों में थोड़ा फर्क हो सकता है।

रिक्तियां समय पर भरी जाएंगी

नए नियमों में साफ लिखा है कि खाली पदों को भरने का काम कम से कम छह महीने पहले शुरू कर दिया जाए। इससे ट्रिब्यूनल्स में पद खाली नहीं रहेंगे।

कैसे होगा चयन
  
सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटियां उम्मीदवारों की जांच करेंगी। विशेषज्ञों की राय, व्यक्तिगत मुलाकात और जरूरत पड़ने पर लिखने का टेस्ट भी होगा।

कमीशन कैसा होगा

इस कमीशन का मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य। अध्यक्ष बनने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है।

क्यों लाए गए ये नियम

अगस्त में संसद ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2021 के पुराने कानून के कुछ प्रावधान रद्द कर दिए थे। अदालत ने कहा था कि नियुक्ति की प्रक्रिया स्वतंत्र और साफ होनी चाहिए। उसी निर्देश पर यह कमीशन बनाया गया।

नए नियमों से नियुक्ति में एकरूपता आएगी। कदाचार की शिकायतों की जांच का तरीका भी तय हो गया है। सेवा शर्तें और वेतन भी एक जैसे रहेंगे।