Ad Image
कई जिलों में लोग आकर मुझसे कहते हैं मेरा नाम कट गया है: राहुल गांधी || छोटे बच्चे आकर कह रहे हैं - वोट चोर गद्दी छोड़, अररिया में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस || बिहार में SIR संस्थागत वोट चोरी का तरीका, अररिया में राहुल गांधी का EC पर बड़ा हमला || हम जनता के हनुमान चिराग व्यक्ति विशेष के हनुमान: तेजस्वी यादव || पाकिस्तान: इमरान खान का भांजा गिरफ्तार, 2023 के दंगे मामले में आरोपित || नेपाल आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का सदस्य बना || बिहार: वोटर अधिकार रैली में बोले राहुल, भाजपा सत्ता का केंद्रीकरण चाहती है || आज भारत दोराहे पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा हो रहा: खरगे || नई अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है भारत: PM मोदी || गोपालगंज: दिल्ली में पूर्व सांसद काली पांडेय का निधन

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

पूर्वी चंपारण : किशोरी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

लोकल डेस्क, नीतीश कुमार |

पूर्वी चंपारण में किशोरी से दुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा; पीड़िता को मिलेगा 6 लाख मुआवजा"

मोतिहारी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में किशोरी से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को "प्रतिकर योजना 2019" के तहत छह लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। पॉक्सो एक्ट न्यायालय-3 के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने किशोरी से दुष्कर्म कर गर्भवती कर देने के मामले में दोषी पाए गए छौड़ादानों थाना क्षेत्र के नगरवा टोला बगहा निवासी शेख शैदुल्लाह को दस वर्ष की सश्रम कैद और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड की राशि भी पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड न देने पर उसे 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में पीड़िता ने 5 सितंबर 2020 को छौड़ादानों थाना कांड संख्या 354 दर्ज कराई थी, जिसमें शेख शैदुल्लाह को नामजद किया गया। प्राथमिकी के अनुसार फरवरी 2020 में आरोपी ने दुपट्टे से उसका मुंह बांधकर दुष्कर्म किया और धमकी दी कि किसी को बताने पर उसके माता-पिता की हत्या कर देगा। बाद में जब पीड़िता को पेट दर्द हुआ और चिकित्सक को दिखाया गया तो पता चला कि वह पांच-छह माह की गर्भवती है।

9 सितंबर 2020 को पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। पॉक्सो वाद संख्या 144/2020 की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक पुष्पा दुबे ने सात गवाहों की गवाही कराई। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 4 (1) पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियुक्त 6 सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है और जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। न्यायाधीश ने पीड़िता की उम्र और उसके शारीरिक व मानसिक कष्ट को देखते हुए "पीड़ित प्रतिकर योजना 2019" के तहत छह लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है।