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राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, राशि जमा करने की शर्त

नेशनल डेस्क, आर्या कुमारी।

नई दिल्ली। Delhi High Court ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने यह राहत राशि जमा करने की शर्त पर दी है और निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि यदि तय समय तक डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाता है तो अभिनेता को अंतरिम राहत मिल सकती है। इसके बाद अभिनेता की ओर से आवश्यक राशि जमा कराई गई, जिस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।

मामला करोड़ों रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है। शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार, अभिनेता द्वारा जारी कई चेक अनादृत हो गए थे, जिसके बाद निचली अदालत ने सजा और जुर्माने का आदेश दिया था। आरोप है कि निर्धारित भुगतान समय पर नहीं किया गया, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी।

बताया जाता है कि पूर्व में सजा पर रोक लगाने की याचिका पर राहत नहीं मिली थी। बाद में अभिनेता ने समर्पण किया और पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। अदालत ने भुगतान की शर्त पूरी होने पर उन्हें अस्थायी राहत दे दी है।

अब आगे की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि तय शर्तों का पूर्ण अनुपालन होता है या नहीं। मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया निर्धारित तिथि पर जारी रहेगी।