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शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद: 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार |

शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद पर 14 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, 02 जुलाई (वार्ता): सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी) के बीच ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर 14 जुलाई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। बुधवार को न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत की ओर से की गई तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार किया।

कामत ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा जल्द ही हो सकती है, ऐसे में पार्टी कुछ अंतरिम निर्देश चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे एनसीपी विवाद में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उस मामले में चुनाव आयोग ने चिह्न आवंटित कर दिया था।

उधर, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि अब तक दो चुनाव हो चुके हैं और इसी तरह की याचिका पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ में खारिज की जा चुकी है।

इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि भले ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए, मामला अभी उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन है।

कामत ने स्पष्ट किया कि यह केवल चुनाव चिह्न का मामला है और दो साल से लंबित है। उन्होंने दलील दी कि यह जनता की पसंद का भी सवाल है।

इसके बाद अदालत ने मामले को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया।

गौरतलब है कि 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को मूल पार्टी के रूप में मान्यता दी थी और 'धनुष और तीर' चुनाव चिह्न उन्हें आवंटित किया था। यह आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जारी किया गया था।