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समय रैना पर SC की सख्त टिप्पणी, 3 लाख का जुर्माना

एंटरटेनमेंट डेस्क, अर्पिता कृष्णा

कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना को इंडियाज़ गॉट लेटेंट विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराजगी का सामना करना पड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समय रैना ने न्यायालय के पहले दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया और कार्यवाही के दौरान भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने "अदालत को हल्के में लिया" और इस तरह का रवैया न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष गलत बयान दिए और पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह जुर्माना निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया जाए। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह मामला इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो से जुड़े विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के पालन से संबंधित है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर असंतोष जताया कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उनका पूरी तरह पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या सार्वजनिक हस्ती के लिए न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना अनिवार्य है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा कि अदालत को गुमराह करने या गलत जानकारी देने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत की टिप्पणी इस बात का संकेत है कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोर्ट ने समय रैना को भविष्य में सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की चेतावनी भी दी।

गौरतलब है कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट विवाद को लेकर यह मामला पिछले कुछ समय से न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में समय रैना सहित अन्य संबंधित पक्षों को भी समय-समय पर अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इस पर विशेष जोर दिया है।