नेशनल डेस्क, श्वेता प्रिया।
नई दिल्ली। अक्टूबर की शुरुआत के साथ बैंकिंग, UPI, LPG सब्सिडी और NPS से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें कुछ बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे, जबकि UPI से जुड़ा नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा।
SBI ATM से पैसे निकालना होगा महंगा
SBI के Salary Package Account वाले ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा घटाई जा रही है। 1 अक्टूबर से यह सीमा 10 से घटकर 5 ट्रांजैक्शन प्रति महीने हो जाएगी। इसमें कैश निकालने के साथ बैलेंस चेक जैसे कुछ गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन भी शामिल होंगे।
बड़ी FD पर ब्याज की जानकारी होगी साफ
RBI के नए नियमों के तहत बैंक Bulk Fixed Deposit (बड़ी FD) की ब्याज दरों की जानकारी पहले से देंगे। बैंकों को हर कार्यदिवस सुबह 10 बजे लागू Bulk FD दरों की जानकारी भी देनी होगी।
₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर MDR
15 अक्टूबर से कुछ चुनिंदा व्यापारी UPI ट्रांजैक्शन पर MDR दे सकते हैं। यह नियम ₹2,000 से ज्यादा के कुछ merchant payments पर लागू होगा। ₹2,000 तक के पेमेंट और छोटे कारोबारियों के Zero-MDR दायरे वाले ट्रांजैक्शन इससे बाहर रहेंगे। सरकार के अनुसार करीब 96% P2M UPI ट्रांजैक्शन प्रभावित नहीं होंगे। यह शुल्क सीधे ग्राहक से लेने वाला चार्ज नहीं है।
LPG सब्सिडी के लिए Aadhaar verification जरूरी
1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए Biometric Aadhaar Authentication जरूरी होगी। यह प्रक्रिया गैस एजेंसी, सिलेंडर की डिलीवरी के समय या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप से पूरी की जा सकती है। सरकार के अनुसार 27.43 करोड़ उपभोक्ता पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।
NPS खाता खोलने पर ₹200 शुल्क
NPS में नया खाता खोलने पर Point of Presence (PoP) के जरिए ₹200 का एकमुश्त onboarding charge लागू है। पूरी तरह डिजिटल तरीके से खाता खोलने पर कुछ मामलों में यह शुल्क ₹100 हो सकता है।







