25 टुकड़े करके फेंक दूंगा, श्रद्धा से भी बुरा हाल करूंगा: डॉक्टर ने 'सोनू' बनकर फंसाई लड़की

स्टेट डेस्क, नीतीश कुमार |
"25 टुकड़े करके फेंक दूंगा, श्रद्धा से भी बुरा हाल करूंगा": डॉक्टर ने 'सोनू' बनकर फंसाई लड़की, लिव-इन में रखा और अब कर ली दूसरी शादी
पटना में भागलपुर की 27 वर्षीय युवती के साथ धोखे और धमकी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी सेराज अहमद NMCH में पीजी का छात्र है। महिला ने आरोप लगाया कि सेराज ने खुद को ‘सोनू’ बताकर उससे दोस्ती की और तीन साल तक लिव-इन में रखा।
उसने कहा, "उसने बीफ तक खिलाया। लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने मुझसे मारपीट की और धमकी दी कि 25 टुकड़े करके नाले में फेंक देगा। उसने कहा कि श्रद्धा वकार से भी बुरा अंजाम होगा।"
विस्तार से समझिए, कहा से शुरु हुई थी प्रेम गाथा;
करीब तीन साल पहले वह इलाज के लिए NMCH गई थी, जहां सेराज से मुलाकात हुई। उसने अपना नाम 'सोनू' और उम्र 27 साल बताई, जबकि वह असल में 40 साल का था। दोनों में बातचीत बढ़ी और फिर अफेयर शुरू हो गया।
उस समय सेराज मोतिहारी के सदर अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर था। नवंबर 2023 में वह NMCH में पीजी में एडमिशन लेकर पटना आ गया और युवती के साथ हॉस्टल में लिव-इन में रहने लगा।
दो साल पहले युवती को सेराज की असलियत पर शक हुआ। जब उसने सवाल किए तो जवाब मिला कि सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि आजकल कौन हिन्दू-मुस्लिम देखता है। दोनों पढ़े-लिखे हैं, और आगे चलकर साथ क्लिनिक खोलेंगे।
लेकिन जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो सेराज ने मारपीट शुरू कर दी और धमकी दी कि “25 टुकड़े करके नाले में फेंक दूंगा, श्रद्धा से भी बुरा हाल करूंगा।”
2025 की ईद पर सेराज अपने गांव गोपालगंज गया, और वहां से शादी करके लौट आया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसके साथ तीन बार मारपीट हुई।
9 मई 2025 को कांटी फैक्ट्री इलाके के एक रेस्टोरेंट में मुलाकात के बहाने बुलाया, जहां दो और लोग मौजूद थे। उन लोगों ने मिलकर युवती को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह भाग निकली। यही उनकी आखिरी मुलाकात थी।
17 मई को दोनों की आखिरी बार बात हुई, इसके बाद सेराज ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया।
14 जून को युवती महिला थाने प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची। लेकिन पांच दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उसे अलग-अलग थानों में भेजा जाता रहा।
19 जून को वह डीजीपी के जनता दरबार पहुंची, तब जाकर महिला थाने में रेप, धोखाधड़ी और अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। पीड़िता का कहना है कि ये 'लव जिहाद' का मामला है, लेकिन फिर भी संबंधित धारा नहीं जोड़ी गई।