नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार।
• IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्या केस में सजा हुई।
नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी। फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम में दोषी और उनके परिजन भावुक हो गए।
पांच दोषियों को उम्रकैद, छह आरोपी बरी
इससे पहले 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था। वहीं, हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुल्फाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मुसा को बरी कर दिया गया था।
सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने पांचों दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
चार्जशीट में ताहिर को बताया गया था मास्टरमाइंड
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रूप दिया।
चार्जशीट के अनुसार, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या साजिश के तहत की गई। आरोप है कि ताहिर हुसैन के नेतृत्व वाली भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया। हत्या के बाद उनका शव नाले में फेंक दिया गया था।
पोस्टमार्टम में मिले थे 51 वार के निशान
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर तेजधार हथियार से 51 वार के निशान मिले थे। उनके पिता के बयान के आधार पर ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या, अपहरण, साक्ष्य मिटाने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए थे।
मामले का घटनाक्रम
- 25 फरवरी 2020: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या।
- 26 फरवरी 2020: दयालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज।
- 3 जून 2020: दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
- 21 अगस्त 2020: कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
- 5 फरवरी 2021: पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल।
- 23 जून 2022: दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल।
- 9 दिसंबर 2022: तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल।
- 23 मार्च 2023: 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय।
- 13 जुलाई 2026: 5 आरोपी दोषी, 6 बरी।
- 27 जुलाई 2026: सजा पर बहस, अभियोजन ने फांसी की मांग की।
- 31 जुलाई 2026: ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा।







