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जैकलीन की याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ीं मुश्किलें

नेशनल डेस्क, वेरोनिका राय ।

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मौजूदा साक्ष्य इस याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त हैं। अब जैकलीन को इस केस में आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जो जेल में रहते हुए भी करोड़ों रुपये की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन अपराधों में लिप्त पाया गया था। ईडी के अनुसार, सुकेश ने विभिन्न नौकरशाहों, कारोबारियों और उनके परिजनों को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपये की ठगी की। इस केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम तब सामने आया जब जांच में पता चला कि उन्होंने सुकेश से कीमती तोहफे और महंगे उपहार प्राप्त किए थे, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई।

जैकलीन की सफाई: “मुझे फंसाया गया है”

जैकलीन फर्नांडिस ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें इस पूरे मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनका कहना था कि सुकेश ने उन्हें और उनके परिवार को गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन वह उसकी असली पहचान और आपराधिक पृष्ठभूमि से अनजान थीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं।

जैकलीन की और से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह की ब्लैक मनी को व्हाइट करने में भूमिका नहीं निभाई है। उन्होंने दावा किया कि वे सिर्फ एक कलाकार हैं और इस पूरे षड्यंत्र में अनजाने में शामिल हुई हैं।

 

हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री की इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिससे यह मामला आगे बढ़ सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय (proceeds of crime) से लाभ प्राप्त करता है, तो वह भी जांच के दायरे में आएगा।

कोर्ट के इस फैसले के बाद जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ अब ईडी की कार्रवाई और तेज हो सकती है। माना जा रहा है कि अब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उन्हें आरोपी के तौर पर अदालत में पेश होना पड़ सकता है।

ईडी ने अपनी जांच में यह दावा किया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को जो गिफ्ट्स दिए, वे अपराध की आय से खरीदे गए थे। इनमें महंगी कारें, ज्वैलरी, डिजाइनर कपड़े, पालतू जानवर, लक्ज़री बैग्स जैसी कई वस्तुएं शामिल हैं। साथ ही, जैकलीन को इन उपहारों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी कीमत और स्रोत असामान्य थे।

जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि जैकलीन फर्नांडिस लगातार सुकेश के संपर्क में थीं। उन्होंने जेल से बाहर कई बार मुलाकात की। सुकेश ने जैकलीन के परिवार के सदस्यों को भी आर्थिक लाभ पहुंचाया।

हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब जैकलीन को न केवल ईडी की आगे की पूछताछ का सामना करना होगा, बल्कि अदालत में ट्रायल की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 7 साल तक की सजा भी हो सकती है।