लोकल डेस्क, राजीव कु. भारती |
सीवान/दारौंदा: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम रैयतों को वसुधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से राजस्व से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है।
विभाग के अनुसार रैयत पहले से ही वसुधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजी-II देखना, दाखिल-खारिज आवेदन, लगान भुगतान, भू-मापी, एसएमएस अलर्ट, परिमार्जन तथा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रैयत वसुधा केंद्र के माध्यम से राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने और भू-अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
राजस्व न्यायालय में आरसीएमएस के तहत वाद दायर करने के लिए प्रति आवेदन 40 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही स्कैनिंग शुल्क प्रति अतिरिक्त पृष्ठ 1.50 रुपये लिया जाएगा। वहीं भू-अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति के लिए प्रति दस्तावेज 20 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा सीएससी द्वारा निर्धारित प्रिंटिंग शुल्क भी अलग से देना होगा।







