स्टेट डेस्क, नीतीश कुमार
नासिक। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस यूनिट से जुड़े महिला कर्मचारियों के यौन शोषण और कथित धर्मांतरण मामले में फरार चल रही आरोपी निदा खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। नासिक रोड कोर्ट ने शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है।
निदा खान ने गर्भवती होने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। उनके वकील राहुल कासलीवाल ने बताया कि याचिका खारिज होने के बाद अब वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और जल्द ही वहां अपील दायर की जाएगी।
वकील के अनुसार, अदालत का यह फैसला आरोपों की गंभीर प्रकृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होगी, उच्च न्यायालय में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस मामले में अब तक कुल नौ एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक एफआईआर में निदा खान समेत कई अन्य लोगों को नामजद किया गया है।
बताया गया है कि निदा खान अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नासिक रोड कोर्ट में खुद के गर्भवती होने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. हालांकि, सरकारी पक्ष की दलीलों के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
यह फैसला मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की मदद करने के आरोपों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।







