लोकल डेस्क, राजीव कु. भारती।
सीवान। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अधिक्रमित, कार्यकाल समाप्त हो चुके तथा रिक्त पदों वाले प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर 1 सितंबर 2026 (मंगलवार) को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 3 सितंबर 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी।
प्राधिकार ने बताया कि चुनाव बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14(क) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत कराया जाएगा। चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई 2026 को किया जा चुका है, जबकि मतदाता सूची की कट-ऑफ तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 अगस्त को निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव संबंधी सूचना प्रकाशित करेंगे। 19 एवं 20 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 21 एवं 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) होगी, जबकि 25 अगस्त को नाम वापसी एवं चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा।
यदि किसी पद पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो 1 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू की जाएगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 3 सितंबर को निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूप से समाप्त मानी जाएगी।
राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों, जैसे अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष, पर आरक्षण लागू नहीं होगा। वहीं प्रबंधकारिणी समिति के अन्य पदों पर आरक्षण संबंधी प्रावधानों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जाएगा।







