Ad Image
पाकिस्तान: इमरान खान का भांजा गिरफ्तार, 2023 के दंगे मामले में आरोपित || नेपाल आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का सदस्य बना || बिहार: वोटर अधिकार रैली में बोले राहुल, भाजपा सत्ता का केंद्रीकरण चाहती है || आज भारत दोराहे पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा हो रहा: खरगे || नई अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है भारत: PM मोदी || गोपालगंज: दिल्ली में पूर्व सांसद काली पांडेय का निधन || पटना: नालंदा बॉर्डर के पास मिनी वैन और ट्रक की टक्कर - 8 की मौत, 4 घायल || कोलंबिया : दो बम हमलों में 18 की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल || PM नरेंद्र मोदी ने गयाजी में 13 हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा की || वैशाली : हाजीपुर में AK 47 बरामदगी मामले में राजू राय के घर NIA का छापा

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

बेतिया में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

बेतिया, वेरोनिका राय |

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक अदालत ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए युवक को तीन साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को ₹50,000 मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है।

विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत के न्यायाधीश जावेद आलम ने इनरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज कुमार को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने उसे तीन साल का कठोर कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया।

मामला इनरवा थाना क्षेत्र का है, जहां सूरज कुमार ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित जांच कर चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर अदालत में सुनवाई हुई।

अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पीड़िता को बिहार सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत ₹50,000 की सहायता राशि देने का निर्देश भी दिया। यह फैसला महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।