यूपी में चाइनीज़ मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित, हादसे में मौत पर दर्ज होगा हत्या का केस
स्टेट डेस्क, आर्या कुमारी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि चाइनीज़ मांझे से यदि किसी की मौत होती है तो मामले में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में अवैध मांझे के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।
लगातार हो रही दुर्घटनाओं और जानलेवा घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभियान की नियमित उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया कि पहले से प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में चाइनीज़ मांझा कैसे पहुंच रहा है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में चाइनीज़ मांझे से कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। बीते एक साल में इस तरह की कई जानलेवा घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना हुआ है।
सरकार ने दो टूक कहा है कि चाइनीज़ मांझे का अवैध कारोबार किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। यूपी पुलिस को पूरे प्रदेश में जब्ती और कार्रवाई के लिए लगातार और कड़े अभियान के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।







