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रिपोर्ट: वेरोनिका राय
सीवान: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की कानूनी परेशानियां एक बार फिर गहरा गई हैं। सीवान की एसीजेएम प्रथम अदालत ने 2011 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है।
यह मामला विधानसभा क्षेत्र संख्या 109 दारौंदा से जुड़ा है, जब लालू प्रसाद यादव ने राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। उस समय इलाके में धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था। बावजूद इसके, लालू ने लाउडस्पीकर का उपयोग करते हुए जनसभा को संबोधित किया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ।
मामला दर्ज होने के बाद से लालू यादव की इस केस में लगातार गैरहाजिरी को अदालत ने गंभीरता से लिया। इसी के आधार पर कोर्ट ने अब उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की मंजूरी दी है।
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 मई तय की है। माना जा रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।