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लोक शिकायत का आदेश: सेविका का कटेगा मानदेय

लोकल डेस्क, राजीव कु. भारती |

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय में कटौती

महाराजगंज: प्रखंड के सिरसांव पंचायत वार्ड संख्या 04 में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 192 की सेविका पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महाराजगंज ने कार्रवाई करते हुए उनके मानदेय से 2842 रुपये की कटौती करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई केंद्र संचालन में अनियमितता और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के आरोपों के बाद की गई है।

बताया जाता है कि सिरसांव पंचायत वार्ड संख्या 04 की वार्ड सदस्य सह लाभुक ऊषा भारती ने आंगनवाड़ी केंद्र में विकास समिति की बैठकों में अनियमितता की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि वर्ष 2022 से लगातार विकास समिति की बैठक के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है।

शिकायतकर्ता के अनुसार सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगे जाने के बाद जल्दबाजी में बैठक पंजी तैयार कर उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में बैठक पंजी का इंडेक्स नहीं था तथा किसी भी बैठक में अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। कई स्थानों पर केवल महिला पर्यवेक्षिका के हस्ताक्षर और मुहर ही दर्ज पाए गए।

इसके अलावा शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी भवन के बजाय निजी मकान में संचालित किया जा रहा है, जो सेविका के पट्टीदार (गोतिया) का मकान बताया जाता है। जबकि केंद्र से लगभग 50 मीटर की दूरी पर सरकारी विद्यालय उपलब्ध है, फिर भी वहां केंद्र नहीं चलाया जा रहा है।

इन शिकायतों के आधार पर मामला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महाराजगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान सेविका के उपस्थित नहीं होने और आवश्यक जानकारी सही रूप से उपलब्ध नहीं कराने पर पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उनके मानदेय से 2842 रुपये की कटौती का आदेश जारी किया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।