
नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार |
दिल्ली में आज से पुराने वाहनों पर ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध लागू, पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे ट्रैफिक अधिकारी
नई दिल्ली: 1 जुलाई से दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीज़ल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश के तहत यह फैसला लिया गया है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCD के सहयोग से एक सख्त प्रवर्तन योजना तैयार की है।
परिवहन विभाग ने 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। ये अधिकारी 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन भरने से रोकेंगे। इसके अलावा, 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर दिल्ली पुलिस के जवान और 101 से 159 नंबर वाले पंपों पर परिवहन विभाग की 59 टीमों को तैनात किया जाएगा। हर पेट्रोल पंप पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा और मालिक को चालान जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।
इससे पहले CAQM ने दिल्ली की गिरती वायु गुणवत्ता के मद्देनज़र ईंधन प्रतिबंध का आदेश दिया था। इसके अनुपालन के लिए दिल्ली सरकार ने 17 जून को एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की, जिसमें सभी ईंधन स्टेशनों को ऐसे वाहनों से संबंधित सभी अस्वीकृत लेन-देन (चाहे मैन्युअल हो या डिजिटल) का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है।
SOP के मुताबिक, सभी पेट्रोल पंपों पर यह सूचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी कि "जीवन समाप्ति वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा अर्थात् 15 वर्ष पुराने पेट्रोल/सीएनजी और 10 वर्ष पुराने डीज़ल वाहन, 01.07.2025 से।" इसके साथ ही पंप कर्मचारियों को नियमों के पालन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
इसके अलावा, ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरा सिस्टम सभी फ्यूल स्टेशनों पर लगाए जाएंगे, जो वाहनों की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को पढ़कर रियल-टाइम में ELV की पहचान करेंगे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DTIDC) को इन कैमरा प्रणालियों की निगरानी की ज़िम्मेदारी दी गई है।
परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह पहचाने गए ELV वाहनों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करे, जिसमें वाहन की जब्ती और निपटान शामिल है। नियमों का पालन न करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ रिपोर्ट साप्ताहिक रूप से CAQM और पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजी जाएगी।
यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
गौरतलब है कि 2014 में NGT ने 15 साल से पुराने वाहनों की सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग पर रोक लगाई थी, जबकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया था।